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    शर्तों के साथ 24 हफ्ते तक का गर्भ समापन कानूनी वैध

    -परिवार नियोजन और गर्भ समापन कार्यक्रमों पर हुई बैठक 

    -आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गयी जानकारी 

    वैशाली। आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं बिहार ग्राम विकास परिषद, सीतामढ़ी द्वारा संचालित सांझा प्रयास नेटवर्क की स्थानीय सहयोगी संस्था औलिया अध्यात्मिक अनुसंधान केन्द्र औलिया दरबार, वैशाली के तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं परिवार नियोजन सेवाओं के लिए सीडीपीओ कार्यालय लालगंज के प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बिहार ग्राम विकास परिषद, सीतामढ़ी के फील्ड समन्वयक राम कृष्ण के द्वारा बताया गया की विशेष श्रेणी की महिलाओं का गर्भ समापन की अवधि नए कानून के तहत 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक किया गया है। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया 1971 में एमटीपी एक्ट बना  इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुआ जिसके बाद भी लोगों में जानकारी की कमी था। फील्ड समन्वयक राम कृष्णा के द्वारा बताया गया की एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के अनुसार कई शर्तो के साथ गर्भ समापन वैध माना गया है एवं अब एमटीपी एक्ट 2021 में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भ समापन कराने का नियम भारत सरकार ने बनाया है इसके साथ ही पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामले में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन को मान्य किया गया है। कार्यक्रम में सीडीपीओ कार्यालय की महिला सुपरवाइजर के साथ साथ पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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